
वंदेभारतलाइवटीव न्युज , बुधवार 27/8/2025-: प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। जानकारी के अनुसार अब न्यायालय से जुड़े हुए सभी नोटिस एवं दस्तावेजों को सीधे स्पीड पोस्ट के द्वारा डाक से भेजे जायेंगे। न्यायालय के इस निर्णय से नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी पहले सरल और आसान हो जायेगी। जानकारी अनुसार हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेदों का उपयोग करते हुए नियम 2007 मे परिवर्तन किया है। अब रजिस्टर्ड डाक के स्थान पर स्पीड पोस्ट शब्द रखा गया है। रजिस्टर्ड डाक पावती शब्द भी हटा दिया गया है, इसमे अब कैवल डाक पावती रहेगा। हाईकोर्ट के इस नई व्यवस्था से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आयेगी। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस और दस्तावेज भेजे जाने पर संबंधित पक्षकार या सरकारी विभाग के अफसर के द्वारा बयानबाजी होता रहा है। इसमे नोटिस नही मिलने या फिर देरी से मिलने का बहाना भी होता था। स्पीड पोस्ट से यह परेशानी नही होगी।